सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि कर्मचारियों को प्रदान किए गए ब्याज मुक्त या रियायती लोन को “अनुषंगी लाभ” या “सुविधाएं” माना जाएगा. इसलिए सभी रियायती लोन और सुविधाएं इनकम टैक्स के दायरे में आएंगी. सरल शब्दों में समझे तो बैंक कर्मियों को जितनी भी रियायते सरकार से मिलती हैं. उन पर भी टैक्स का भुगतान करना होगा. इसलिए किसी भी सुविधा या रियायती लोन पर टैक्स माफ नहीं किया गया है.
क्या था पूरा मामला दरअसल, बैंक कर्मचारियों के संगठनों ने आयकर विभाग के एक नियम को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. जिसमें उन्होने बैंक कर्मियों को मिलने वाली लोन सुविधा को टैक्स से बाहर रखने की मांग की थी. इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 17 और इनकम टैक्स रूल्स 1962 के नियम 3 के तहत अनुलाभ को परिभाषित किया था. लेकिन न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता ने अपने फैसले में कहा कि 'अनुलाभ’ कर्मचारी की स्थिति से जुड़ा एक अतिरिक्त लाभ है.
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