फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्म Swiggy एक पॉपुलर ब्रांड हैं, लेकिन एक आइसक्रीम की डिलिवरी ना करने पर, कंपनी को 5 हजार रुपये के जुर्माने का सामना करना पड़ा है. दरअसल, कंज्यूमर कोर्ट ने Swiggy को ऑर्डर दिया है कि वह 3,000 रुपये जुर्माना और 2,000 रुपये कानूनी फीस के रूप में वापस में कस्टमर को वापस करे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बुंडल टेक्नोलॉजी वाले स्वामित्व वाले ऐप Swiggy को बेंगलुरु स्तिथ कंज्यूमर कोर्ट ने आदेश दिए हैं कि वह कस्टमर को आईसक्रीम की कीमत 187 रुपये को भी रिफंड करें.
यह भी पढ़ें: Zomato की नई तैयारी, फास्ट डिलिवरी पर देना होगा एक्स्ट्रा चार्ज, ये है प्लान कस्टमर को नहीं किया डिलिवरशिकायत के मुताबिक, डिलिवरी एजेंट ने आईसक्रीम शॉप से आईसक्रीम को पिकअप तो किया, लेकिन उसे डिलिवर नहीं किया. हालांकि ऐप पर बिना डिलिवरी किए डिलिवर्ड का स्टेटस आने लगा. इस मामले को शिकायतकर्ता ने स्विगी के शेयर किया और ऐप ने इस पर कोई रिफंड प्रोवाइड नहीं कराया. इसके बाद शिकायतकर्ता कंज्यूमर कोर्ट पहुंचीं.
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