SpiceJet को राहत, दिल्ली हाईकोर्ट ने 579 करोड़ रुपये रिफंड करने का फैसला पलटा

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दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपये ब्याज के साथ लौटाने का स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह को निर्देश दिया गया था.

नई दिल्ली. दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्पाइसजेट स्पाइसजेट विवाद मामले में अजय सिंह को बड़ी राहत मिली है. अदालत ने सिंगल बेंच के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपये ब्याज के साथ लौटाने का स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह को निर्देश दिया गया था. जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस रविंदर डुडेजा की बेंच ने सिंगल बेंच के 31 जुलाई, 2023 के आदेश को चुनौती देने वाली सिंह और स्पाइसजेट की तरफ से दायर अपील को मंजूर कर लिया. बेंच ने कहा, “यह अपील स्वीकार की जाती है.

” ये भी पढ़ें- ब्रोकरेज को इन 10 मिड कैप शेयरों में दिख रहा खूब दम, लोक सभा चुनाव परिणाम आने से पहले दांव लगाने की दी सलाह बेंच ने पहले सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मारन एवं उनकी कंपनी काल एयरवेज से अपील पर जवाब देने को कहा था. स्पाइसजेट और सिंह के वकील ने पहले दलील दी थी कि उनकी चुनौती 18 फीसदी ब्याज के मसले पर थी जिसे आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने स्पाइसजेट को पेमेंट करने का निर्देश दिया था.

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