दक्षिण अफ्रीका की सर्वोच्च अदालत ने सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को आम चुनाव लड़ने के लिए आयोग्य घोषित कर दिया। अदालत ने उनकी आपराधिक सजा का हवाला देते हुए फैसला सुनाया। गौरतलब है कि संवैधानिक न्यायालय ने 2021 में अदालत की अवमानना के लिए जुमा को 15 महीने की जेल की सजा सुनाई थी। इस आधार पर स्वतंत्र चुनाव आयोग जुमा की उम्मीदवारी को अयोग्य करार दिया। सर्वोच्च अदालत ने भी सोमवार को आयोग के प्रारंभिक फैसले को बरकरार रखा। जुमा को उमखोंटो वी सिजवे पार्टी के नेता के रूप में नामित किया गया था।...
पूरी होने के पांच साल से पहले वह संसद के सदस्य बनने और चुनाव में खड़े होने के योग्य नहीं हैं। इस वजह से सत्ता से होना पड़ा था बाहर जुमा को 2018 में उनके दूसरे कार्यकाल की समाप्ति से कुछ माह पहले एएनसी द्वारा 2018 में बाहर कर दिया गया था। विवादास्पद गुप्ता परिवार के साथ उनकी निकटता काफी बढ़ गई थी। दरअसल, वर्ष 2016 में दक्षिण अफ्रीका के पूर्व उप वित्त मंत्री जोनास मेबिसी ने आरोप लगाया था कि गुप्ता परिवार ने उन्हें अगला वित्त मंत्री बनाने के लिए 375 करोड़ रुपये देने की पेशकश की थी। साथ ही उनके...
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