Jaipur News : शहरों की कॉलोनियों में छोटे भूखंड पर ज्यादा ऊंची इमारत का निर्माण नहीं हो सकेगा। इसके लिए बिल्डिंग बायलॉज में संशोधन किया जा रहा है, जिसके बाद हाईराइज बिल्डिंग की ऊंचाई 15 मीटर से मानी जाएगी, जबकि अभी 18 मीटर व इससे अधिक ऊंचाई का प्रावधान है। यही कारण है कि कॉलोनियों में अभी 750 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखंड पर बहुमंजिला इमारत बन रही है। संशोधन के बाद इन भूखंडों पर 15 मीटर से ज्यदा ऊंची बिल्डिंग नहीं बन सकेगी। इसमें जो प्रावधान लागू होंगे, वे कॉलोनियों के भूखंडधारी पूरे नहीं...
बहुमंजिला इमारत की अनुमति देने पर यहां लोगों की संख्या 400 और बढ़ जाती है यानि उसी कॉलोनी में एक हजार लोग रहेंगे। जबकि सुविधाएं कम लोगों के आधार पर विकसित की गई। इससे मौजूदा लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। कॉलोनियों में दो व इससे अधिक भूखंडाें का पुनर्गठन कर ऊंची इमारतें बनाने का रास्ता खुल गया था अभी। एक मंजिल कम बनेगीप्रदेश के एक लाख व उससे अधिक आबादी वाले शहरों में ये प्रावधान लागू हैं। इसके तहत भूतल प्लस पांच या छह मंजिल तक इमारत निर्माण की अनुमति है। जबकि, संशोधन के बाद भूतल प्लस...
Big Problem Due To Distribution Of Facilities In C BJP Government Cm Bhajanlal Latest News Congress Government Had Changed The Definition Of High-Rise Building National Building Code Previous Congress Government Rajasthan Latest News Rajasthan News | Special News | News
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
स्रोत: rpbreakingnews - 🏆 11. / 53 और पढो »
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
स्रोत: Dainik Bhaskar - 🏆 19. / 51 और पढो »
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »