शिकायत में राहुल गांधी की राष्ट्रीयता और हाल ही में मानहानि मामले में उनकी सजा के बारे में सवाल उठाया गया है और चुनाव आयोग द्वारा उनके नामांकन की वैधता पर भी प्रश्न किया है। शिकायतकर्ता अनिरुद्ध प्रताप सिंह की ओर से वकील अशोक पांडे ने शिकायत दर्ज कराई है और कहा है कि हमने रायबरेली के रिटर्निंग ऑफिसर के पास दो आधारों पर राहुल गांधी के नामांकन पत्र को रद्द करने की मांग करते हुए शिकायत दर्ज की है। पहला, राहुल गांधी को दो साल के लिए दोषी ठहराया गया है...
वह चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं। भले ही सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगा दी है, लेकिन शिखर अदालत ने अफजल अंसारी जैसा कोई फैसला नहीं दिया है जिसमें कहा गया हो कि वह फिर से चुनाव लड़ सकते हैं। पांडे ने कहा कि शीर्ष अदालत की हालिया रोक में चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं है। पांडे ने कहा चूंकि उनकी दोषसिद्धि पर रोक में चुनाव लड़ने की अनुमति शामिल नहीं है इसलिए उन्हें पीछे हट जाना चाहिए। इससे पहले फरवरी में राहुल गांधी को अगस्त 2018 के मानहानि मामले में जमानत दे दी गई थी। यह आरोप...
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