PAS: 'ठोस आधार के बिना माता-पिता पर नहीं लगा सकते बच्चों को भड़काने का आरोप' सुप्रीम कोर्ट ने बताया जटिल मसला

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Supreme Court समाचार

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जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस सतीश शर्मा की पीठ ने कहा, किसी भी माता-पिता को बच्चों की कस्टडी के मामले में एक-दूसरे पर बस यूं ही अलगाव सिंड्रोम को बढ़ावा देने का आरोप नहीं लगा देना चाहिए। इस पेचीदा पहलू पर गंभीर विचार-विमर्श की आवश्यकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों की कस्टडी मामले में सुनवाई के दौरान माता-पिता के व्यवहार में हावी होने वाले अभिभावक अलगाव सिंड्रोम को एक जटिल मसला करार दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना ठोस आधार के माता-पिता का एक-दूसरे पर यह आरोप लगाना उचित नहीं कि दूसरा पक्ष बच्चे को दूर रहने के लिए भड़का रहा है। दरअसल, अलगाव सिंड्रोम उस स्थिति को कहते हैं जिसमें अलग हो चुके मां-बाप में से जिसे भी बच्चे की कस्टडी मिलती है वह पूर्व पत्नी या पति से दूर रहने के लिए बच्चे में असंतोष का भाव भड़काने लगते हैं। पीठ ने कहा, हमारी...

उक्त मामले में दो नाबालिग बच्चों 15 वर्षीय बेटी और 12 वर्षीय बेटे ने शीर्ष अदालत सहित सभी अदालतों के समक्ष यही कहा था कि उन्हें पिता के साथ रहना है। वे 2015 से अलग-अलग जगहों पर पोस्टिंग के दौरान पिता के साथ ही रह रहे थे। हाईकोर्ट का फैसला गैर-प्रमाणित धारणा पर आधारित शीर्ष अदालत ने पाया कि हाईकोर्ट एक गैर-प्रमाणित धारणा पर आगे बढ़ा। मामले में अलगाव सिंड्रोम के किसी ठोस सबूत के अभाव के बावजूद हाईकोर्ट ने माना था कि मां के लगाए इन आरोपों को खारिज नहीं किया जा सकता कि पिता बच्चों को अपने साथ रखने...

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