पुणे: जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने बुधवार को पुणे के कल्याणीनगर दुर्घटना मामले में नाबालिग कार चालक को दी गई जमानत रद्द कर दी और उसे 14 दिनों के लिए बाल सुधार गृह में रखने का आदेश दिया। दरअसल बोर्ड ने रविवार को दुर्घटना के कुछ घंटों बाद नाबालिग को जमानत दे दी थी और सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था। इसके बाद लोगों ने इस फैसले की भरसक आलोचना की थी। हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी। ऐसे में अब शर्तों के साथ जमानत पर छूटे इस नाबालिग को पांच जून तक बाल सुधार गृह में रहना होगा।...
बोर्ड के पास 3 महीने की अवधि है। उससे पहले पुलिस को एक महीने के भीतर हादसे की जांच पूरी कर आरोप पत्र दाखिल करना होगा। साथ ही बाल सुधार गृह के अधिकारियों की रिपोर्ट भी जरूरी है। इसके साथ ही सरकारी मनोचिकित्सक और काउंसलर की रिपोर्ट भी जरूरी है। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने आज की सुनवाई में बताया कि किशोर न्याय बोर्ड यह तय करेगा कि इन चार शर्तों को पूरा करने के बाद नाबालिग को बालिग घोषित नहीं किया जाना चाहिए या नहीं।इन धाराओं में दर्ज मुकदमापुलिस ने नाबालिग के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धाराओं 304 ,...
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