Nirbhaya Case: फांसी टालने के खिलाफ केंद्र गया हाई कोर्ट, आज होगी मामले की अहम सुनवाई

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तिहाड़ जेल प्रशासन द्वारा निचली अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट सुनवाई हुई जिसमें केंद्र ने मांग की है कि सभी को अलग अलग फांसी दे देनी चाहिए।

निर्भया के गुनहगारों की फांसी पर रोक लगाने के पटियाला हाउस कोर्ट के आदेश के खिलाफ केंद्र सरकार ने शनिवार को हाई कोर्ट में अपील की। अति आवश्यक सुनवाई के लिए दायर इस याचिका पर अदालत कासमय पूरा होने के बावजूद पांच बजे सुनवाई हुई। न्यायमूर्ति सुरेश कैथ ने चारों दोषियों, महानिदेशक तिहाड़ और जेल प्रशासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

रविवार को भी मामले की सुनवाई होगी। सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई के दौरान कहा कि शुक्रवार को दोषियों मुकेश कुमार, विनय शर्मा, पवन गुप्ता और अक्षय ¨सह की फांसी पर रोक लगा दी गई। इसके लिए लगाई अर्जी में कोई भी ठोस कारण नहीं दिया गया था। दोषियों ने कानून का गलत इस्तेमाल किया है। वे आनंद की सवारी के लिए कानून प्रक्रिया का इस्तेमाल रहे हैं। ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं कि किसी भी तरह यह जघन्य अपराध अप्रभावित हो जाए।ऐसे तो कभी समाप्त नहीं होगा मामला मेहता ने कहा कि यह मामला इतिहास में एक के बाद...

 

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