New Criminal Law: नए क्रिमिनल लॉ के तहत कैसे लिखी जाएगी FIR, राजधानी दिल्ली में दर्ज हुआ पहला केस

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New Criminal Law: देश में 1 जुलाई से लागू हो गए तीन आपराधिक कानून, जानिए अब किस तरह लिखी जाएगी एफआईआर

New Criminal Law : देशभर में 1 जुलाई 2024 से नया कानून लागू हो गया है. महीने की पहली तारीख से देश में IPC, CRPC और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह भारतीय न्याय संहिता , भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं. अब नए कानून के तहत केस भी फाइल हो रहे हैं. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी नए कानून के तहत पहला मामला दर्ज किया गया है. सेंट्रल दिल्ली के कमला मार्केट थाने में नए कानून के तहत पहला केस दर्ज किया गया है.

दिल्ली पुलिस ने BNS के तहत दर्ज की FIRरेहड़ी लगाकर सामान बेचने को लेकर कई बार पुलिस की ओर से हिदायत दी जा चुकी है. इसे अवैध कब्जे के तौर पर भी देखा जाता है और इससे आम नागरिकों को होने वाली असुविधा भी कानूनन रूप से गलत है. ऐसे में पुलिस ने रेहड़ी लगाने वाले शख्स को कई बार हटने को कहा लेकिन उसके नहीं हटने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बीएनएस की धारा 285 के तहत एफआईआर दर्ज कर दी.

यह भी पढ़ें - New Criminal Laws: आज से लागू हुए तीन नए आपराधिक कानून, जानें न्याय व्यवस्था में क्या होगा अब ऐसे की जाएगी FIRनए क्रिमिनल लॉ के तहत एफआईआर करने का तरीका भी बदल गया है. मिली जानकारी के मुताबिक अब एफआईआर में धारा लगाए जाने के साथ बीएनएस के तहत मामला भी लिखना होगा. इसी तरह अन्य लॉ के तहत भी एफआईआर दर्ज होगी तो उसके तहत एफआईआर में धारा लिखे जाने के साथ उसका भी जिक्र करना होगा.

बता दें कि सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही नए आपराधिक कानून के तहत 25000 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है. इन्हें बताया गया है कि नए कानून के तहत किस तरह एफआईआर दर्ज की जाए और किस तरह मामले की जांच हो.

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