MP: नाबालिग से की थी छेड़छाड़… आरोपी को हाईकोर्ट ने दी 2 महीने की जमानत, करनी होगी अस्पताल में मरीजों की सेवा

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Molestation Of A Minor समाचार

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भोपाल के पिपलानी पुलिस थाने में बीबीए छात्र के खिलाफ नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी. आरोपी छात्र के माता-पिता की ओर से जमानत के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए कहा गया था कि उसकी पढ़ाई चल रही है. यदि बेटे को सजा हो जाएगी तो उसका करियर बर्बाद हो जाएगा.

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के आरोपी एक युवक को जबलपुर हाईकोर्ट ने अनोखी सजा सुनाई है. आरोपी को 2 महीने की जमानत देने के साथ ही कम्युनिटी सर्विस के निर्देश दिए हैं. जबलपुर हाईकोर्ट के जज आनंद पाठक ने युवक को हर हफ्ते शनिवार-रविवार को भोपाल जिला अस्पताल में जाकर मरीजों की सेवा करने और साफ-सफाई की व्यवस्था देखने की शर्त पर दो महीने की जमानत दी है.

जस्टिस आनंद पाठक ने अस्थाई जमानत देते हुए कहा कि आरोपी लड़के को भोपाल के जिला अस्पताल में हर शनिवार और रविवार को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 तक मरीजों की सेवा करनी होगी. Advertisementआरोपी युवक को सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों की मदद करनी होगी. अस्पताल की साफ-सफाई व्यवस्था बनाए रखने में भी मदद करनी होगी और रजिस्ट्रेशन के काम में उसे मरीजों का सहयोग करना होगा.

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