LS Election : अनुमति बिना नहीं उड़ा सकेंगे गुब्बारे, प्रचार के लिए भी पूछना पड़ेगा; दिल्ली में नामांकन 29 से

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चुनाव प्रचार के दौरान नेताजी बिना अनुमति के न तो गुब्बारे उड़ा सकेंगे और न ही प्रचार के वाहन चलेंगे।

यहां तक की बैठक या सभा में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने व न करने की भी अनुमति निर्वाचन अधिकारी से लेनी होगी। अगर बिना अनुमति के प्रचार किया जा रहा है तो उम्मीदवार पर आचार संहिता का उल्लंघन की कार्रवाई की होगी। मुख्य निर्वाचन कार्यालय ने प्रत्याशियों के प्रचार प्रसार के लिए अनुमति लेने संबंधी आवेदन और उनकी श्रेणियां तय कर दी हैं। तीन श्रेणियों की अनुमति के लिए प्रत्याशियों को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से अनुमति लेनी होगी, जबकि 20 श्रेणियाें की अनुमति प्रत्याशियों को संबंधित लोकसभा सीट के...

में घूमने के लिए प्रत्याशी के चुनाव एजेंट के लिए वाहन, दूसरे जिले में प्रचार के लिए वाहन आदि शामिल है। आवेदन की सारी शर्तें करनी होंगी पूरी आवेदन फार्म में कई शर्तें दी गई हैं। इसमें बहुत सारे विकल्पों को भरना होगा। इसके बाद ही प्रत्याशी को अनुमति मिलेगी। यह तब ही मिलेगी, जब आवेदन में सारी शर्तों को पूरा किया गया हो। अधिक जानकारी के लिए प्रत्याशी व एजेंट मुख्य निर्वाचन कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म और नियमों को देख सकते हैं। अनुमति के लिए प्रत्याशी या उनके अधिकृत एजेंट ऑनलाइन आवेदन भी कर...

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