LIVE: हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू, सोशल एक्टिविस्ट की याचिका ठुकराई

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हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट कई दिनों से सुनवाई कर रहा है

हिजाब मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है. गुरुवार को हिजाब मामले की सुनवाई 3 जजों की बेंच कर रही है. हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले अधिवक्ता आदित्य चटर्जी का कहना था कि वह उसी सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली नई याचिका में याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हो रहे हैं.

कर्नाटक हिजाब विवाद में एक और हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई. इस पर चीफ जस्टिस ने कहा, 'हम हस्तक्षेप याचिका का कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहे हैं. हम याचिकाकर्ताओं और फिर प्रतिवादियों को सुन रहे थे. हमें किसी के हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है.'- सुनवाई के दौरान कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि वह सामाजिक कार्यकर्ता द्वारा हिजाब मामले में दायर जनहित याचिका को खारिज कर देगा.

- राज्य की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल ने याचिकाओं पर आपत्ति जताते हुए कहा कि दायर की जा रही नई याचिकाओं में कार्रवाई का कोई कारण नहीं दिखाया गया है. अटॉर्नी जनरल ने कहा, कृपया विचार करें कि हम कितनी याचिकाओं का जवाब दे सकते हैं. हम इसे याचिकाओं के लिए एक मंच बनने की अनुमति नहीं दे सकते, यहां तक ​​कि बिना किसी कार्रवाई के कारण के दायर किए जाने के लिए.इससे पहले बुधवार को केर्ट में मुस्लिम छात्राओं की ओर से कई दलीलें पेश की गईं.

अधिवक्ता रवि वर्मा कुमार ने कहा, मैं केवल समाज के सभी वर्गों में धार्मिक प्रतीकों की विविधता को उजागर कर रहा हूं. सरकार अकेले हिजाब को चुनकर भेदभाव क्यों कर रही है? चूड़ियां पहनी जाती हैं? क्या वे धार्मिक प्रतीक नहीं है? कुमार ने कहा, यह केवल उनके धर्म के कारण है कि याचिककर्ता को कक्षा से बाहर भेजा जा रहा है. बिंदी लगाने वाली लड़की को बाहर नहीं भेजा जा रहा, चूड़ी पहने वाली लड़की को भी नहीं. क्रॉस पहनने वाली ईसाइयों को भी नहीं, केवल इन्हें ही क्यों. यह संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन है.

दरअसल उडुपी के एक सरकारी कॉलेज से यह विवाद शुरू हुआ था. मुस्लिम छात्राओं के वकील आर्टिकल 25 का हवाला देते हुए इसे जरूरी इस्लामिक प्रथा बता रहे हैं. हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने राज्य सरकार के नोटिफिकेशन को अवैध ठहराते हुए कहा है कि कर्नाटक एजुकेशन ऐक्ट में इस संबंध में प्रावधान नहीं है.कर्नाटक सरकार हिजाब विवाद पर साफ कर चुकी है कि हाईकोर्ट का अंतरिम फैसला जो भी होगा उसका पालन किया जाएगा. सीएम बसवराज बोम्मई ने विधानसभा में ये बात कही है.

 

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