कोर्ट ने चिदंबरम को निचली अदालत में नियमित जमानत लगाने को कहा.कोर्ट ने कहा-याचिका अर्थहीन.सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि गिरफ्तारी के बाद इस याचिका का कोई औचित्य नहीं बनता. उधर, चिदंबरम के वकील कपिल सिब्ब्ल ने उनकी ओर से पक्ष रखते हुए कहा,"जब मैं लगातार प्रयास कर रहा था सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए, तभी सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार कर लिया."
इससे पहले, सीबीआई ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद याचिका अर्थहीन है. जस्टिस भानुमति ने भी कहा,"सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के एक फैसला के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद अग्रिम जमानत याचिका अर्थहीन हो जाती है.' अब ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. कपिल सिब्बल लगातार बहस कर हैं कि सीबीआई ने हाईकोर्ट में एक नोट जमा किया जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने आदेश लिखा. मुझे उस नोट के बारे में कुछ नहीं बताया गया जबकि ये आपराधिक कानून के खिलाफ है.
कपिल सिब्बल का आरोप है कि ईडी ने जांच को कानूनी प्रकिया से नहीं किया, न तो केस डायरी बनाई और न ही किसी ऐसे दस्तावेज को साझा किया जो आरोपी को दिया जाना था.कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि ईडी ने जो हलफनामा फ़ाइल किया उसे पहले ही मीडिया में रिलीज कर दिया गया, ईडी के वकील से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने विरोध किया.
हालांकि, सुनवाई से पहले प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में में हलफनामा दायर करते हुए कहा है कि जांच के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेना जरूरी है. ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि चिदंबरम की संपत्ति ऑस्ट्रिया, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड, मलेशिया, मोनाको, ग्रीस, फिलीपींस, श्रीलंका, सिंगापुर, साउथ अफ्रीका और स्पेन में है. INX मीडिया केस में मनी लॉन्ड्रिंग हुई. जांच के लिए हिरासत में लेना जरूरी है.
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