हालांकि, इस नई समय सारिणी ने एक विवाद को जन्म दे दिया है क्योंकि शिक्षकों का कहना है कि, यह समय उनके लिए अनुकूल नहीं है और उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है.कई राजनीतिक नेताओं ने भी शिक्षकों के पक्ष में सरकार से जवाब मांगा है.शिक्षकों के समर्थन में एमएलसी
आपको बता दें कि बिहार विधान परिषद के पांच एमएलसी ने शिक्षकों का समर्थन करते हुए शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर सरकारी स्कूलों के समय में बदलाव की मांग की थी. उन्होंने सुझाव दिया कि स्कूल का समय सुबह 6:30 बजे से 11:30 बजे तक किया जाना चाहिए ताकि शिक्षकों को स्कूल आने में असुविधा न हो. शिक्षकों का कहना है कि सुबह 6 बजे स्कूल पहुंचना उनके लिए एक चुनौती हो सकता है, खासकर उन शिक्षकों के लिए जो दूरदराज के इलाकों से आते हैं.
आपको बता दें कि इसको लेकर शिक्षा विभाग ने पोस्ट कर लिखा है कि, 'निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत प्रतिदिन शिक्षकों के लिए कार्य अवधि 7.5 घंटे. .'' निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत प्रति दिन शिक्षकों के लिए कार्य अवधि :- 7.5 घंटे। #BiharEducationDept pic.twitter.com/EjTPDXeiafवहीं इस विवाद पर शिक्षा विभाग ने शुक्रवार 17 मई को एक पोस्ट के जरिए प्रतिक्रिया दी. विभाग ने साफ किया कि शिक्षा का अधिकार कानून, 2009 के तहत स्कूल में काम करने की अवधि 7.5 घंटे तय है. विभाग के इस जवाब से साफ है कि मुख्य अपर सचिव केके पाठक अपने फैसले पर कायम हैं और टाइम टेबल में कोई बदलाव करने के मूड में नहीं हैं.
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