पीटीआई, नई दिल्ली। ध्रूव राठी का एक वीडियो रीट्वीट करने के मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शिकायतकर्ता के साथ विवाद सुलझाने के लिए समय दिया है। सोमवार को इस मामले में हुई सुनवाई को लेकर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि पहले से दी गई अंतरिम रोक अगले आदेश तक जारी रहेगी। 11 मार्च के बाद शिकायतकर्ता से कोई संपर्क नहीं केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि 11 मार्च को आखिरी सुनवाई के बाद दोनों पक्ष...
जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर माफी मांग सकते हैं। केजरीवाल से SC ने पूछे थे ये सवाल 26 फरवरी को शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किए बिना शिकायतकर्ता से पूछा था कि क्या वह याचिकाकर्ता द्वारा अपनी गलती स्वीकार करने के मद्देनजर मामले को बंद करना चाहते हैं। शीर्ष अदालत ने निचली अदालत से अगले आदेश तक केजरीवाल से जुड़े मानहानि मामले की सुनवाई नहीं करने को कहा था। 5 फरवरी के अपने फैसले में, उच्च न्यायालय ने कहा कि अपमानजनक सामग्री को दोबारा...
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अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का वो मामला जिसमें वह मांग चुके हैं माफी, सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाईArvind Kejriwal Defamation Case: सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि से जुड़े एक मामले में सुनवाई होनी है। उन्होंने यूट्यूबर ध्रुव राठी का एक वीडियो शेयर किया था।
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‘शुरुआती जांच में केजरीवाल पर गौर नहीं किया गया…’, सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की गिरफ्तारी पर ईडी का जवाबArvind Kejriwal: दिल्ली शराब घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ED से गिरफ्तारी मामले में पूछताछ की है। केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
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