Jabalpur News: दुष्कर्म मामले में गर्भपात को लेकर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला, जानिए क्या है पूरा मामला

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MP High Court News: एमपी हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति जी एस अहलूवालिया के नेतृत्व में प्रदेश उच्च न्यायालय ने कथित तौर पर दुष्कर्म के एक मामले में गर्भपात कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने अजन्मे बच्चे की सुरक्षा को प्राथमिकता दी तथा अदालती कार्यवाही में नैतिक विचारों पर प्रकाश डाला। उन्होंने सख्त लहजे में हिदायत देते हुए कहा कि गर्भ में रह रहे बच्चे...

जबलपुर/भोपाल: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक कथित तौर पर दुष्कर्म की पीड़िता के गर्भपात की अनुमति देने से इनकार कर दिया है, जिसके साथ उसके जीजा द्वारा दुष्कर्म किए जाने का आरोप लगा था। न्यायमूर्ति जी एस अहलूवालिया ने 22 अप्रैल को दिए अपने आदेश में कहा कि किसी को भी अजन्मे बच्चे की हत्या करने के लिए खेल खेलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।बता दें, कि एक मामले में नाबालिग लड़की ने आरोप लगाया कि उसकी बड़ी बहन के पति ने उसके साथ गलत काम किया है, जिसके कारण वह गर्भवती हो गई। अदालत ने पीड़िता की मां से...

वैध अधिकार का दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है।अजन्मे बच्चे के जीवन खिलवाड़ की अनुमति नहीं न्यायाधीश ने आगे जोर देते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने दामाद की दोषसिद्धि सुनिश्चित करना चाहती है या नहीं, यह इस अदालत की चिंता का विषय नहीं है। मुख्य चिंता यह है कि क्या इस अदालत का दुर उपयोग किसी अजन्मे बच्चे को खत्म करने के लिए किया जा सकता है। फिर झूठा दावा किया जा सकता है कि कोई अपराध हुआ ही नहीं। किसी को भी अजन्मे बच्चे की हत्या करने के लिए लुका-छिपी का खेल खेलने की अनुमति नहीं दी जा...

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