Jehanabad News : दोहरे हत्याकांड मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, सजा सुनते ही पीड़िता के छलके आंसू

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Jehanabad Newsमामला परस बिगहा थाना क्षेत्र के कोसडीहरा गांव है. सजा सुनाने के बाद पिता सुधीर कुमार और उसके पुत्र बिट्टू कुमार को जेल भेज दिया गया है. बताया जाता है कि दोनों अभियुक्तों का चरित्र आपराधिक रहा है और पूर्व में भी इन दोनों ने गांव में कई कारनामे की है.

Jehanabad News : दोहरे हत्याकांड मामले में पिता-पुत्र को आजीवन कारावास, सजा सुनते ही पीड़िता के छलके आंसू

Jehanabad News: मामला परस बिगहा थाना क्षेत्र के कोसडीहरा गांव है. सजा सुनाने के बाद पिता सुधीर कुमार और उसके पुत्र बिट्टू कुमार को जेल भेज दिया गया है. बताया जाता है कि दोनों अभियुक्तों का चरित्र आपराधिक रहा है और पूर्व में भी इन दोनों ने गांव में कई कारनामे की है. इस संबंध में सरकार की ओर से मामले में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि दोनों मामला परसबिगहा थाना के कोसडीहरा गांव का है.

जहानाबाद व्यवहार न्यायालय में अनोखा मंजर देखने को मिला है. यहां अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने दोहरे हत्याकांड के मामले में सुनवाई करते हुए पिता और पुत्र को दोषी करार दे दिया. आजीवन कारावास के साथ दोनों आरोपियों को 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है. सजा सुनाने के बाद पीड़िता की आंखे छलक गई और अपर लोक अभियोजक के कोर्ट परिसर में राखी बांधी. इस दौरान पीड़िता ने कोर्ट के मुख्य द्वार पर आरोपी की तस्वीर जलाकर अपना विरोध दर्ज कराया.

मामला परस बिगहा थाना क्षेत्र के कोसडीहरा गांव है. सजा सुनाने के बाद पिता सुधीर कुमार और उसके पुत्र बिट्टू कुमार को जेल भेज दिया गया है. बताया जाता है कि दोनों अभियुक्तों का चरित्र आपराधिक रहा है और पूर्व में भी इन दोनों ने गांव में कई कारनामे की है. इस संबंध में सरकार की ओर से मामले में पैरवी कर रहे अपर लोक अभियोजक बिंदु भूषण प्रसाद ने बताया कि दोनों मामला परसबिगहा थाना के कोसडीहरा गांव का है. जहां आपसी विवाद में वर्ष 2019 में घात लगाकर पहले अमरेंद्र कुमार को सरेराह गोली मारकर हत्या कर दिया था.

सुचिका प्रतिमा देवी द्वारा परसबिगहा थाना में दोनों अभियुक्तों को नामजद करते हुए अन्य चार के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया. इन दोनों मुकदमों में अपर जिला और सत्र न्यायाधीश द्वितीय जावेद अहमद खान की अदालत ने गवाहों की गवाही के मद्देनजर रखते हुए दोनों मामले में सुनवाई करते हुए भारतीय दंड विधि की धारा 302 एवं 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत अभियुक्त सुधीर कुमार और उसके पुत्र बिट्टू कुमार उर्फ बालाजी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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