इनकम टैक्स रिर्टन फाइल करने से पहले कुछ बातों पर गौर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बाद में कई मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है. इससे बचने के लिए आईटीआर फाइल करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखें. साथ ही आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख का भी ध्यान रखें जो कि 31 जुलाई है. सही दें विवरणआईटीआर दाखिल करते समय इस बात पर गौर करना जरूरी है कि व्यक्तिगत जानकारी सही हो.
इसके अलावा एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट फॉर्म के जरिए तमाम वित्तीय जानकारी देनी होती है और तमाम ट्रांजैक्शन की भी डिटेल्स देनी होती है जिससे आय हुआ है. इसमें फिक्स्ड डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड, एफडी, रियल स्टेट से कमाई वगैरह शामिल है. इतना ही नहीं, अगर विदेश से कोई इनकम हुआ है तो उसकी जानकारी भी आईटीआर फाइल करते वक्त देना जरूरी है.Advertisementघर में निवेश पर छूटअगर घर खरीदने में पैसों का निवेश किया है या होम लोन लिया है तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के तहत धारा 54 या 54 एफ के जरिए लाभ मिल सकता है.
ITR 16A Tax Deducted At Source Refund AIS Income HRA LTA 26AS Personal Details Income Tax Department
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