रिटर्न फाइन करने से पहले समझें आपके लिए कौन-सी टैक्स रिजीम सही, इससे बचा सकेंगे टैक्ससाल 2023-24 के लिए 31 जुलाई तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ITR भरने के लिए 2 टैक्स रिजीम के ऑप्शन मिलते हैं। पहली या पुरानी टैक्स रिजीम चुनने पर आपकी 2.5 लाख रुपए तक की इनकम ही टैक्स फ्री रहेगी। हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 87A के तहत आप 5 लाख तक की इनकम पर टैक्स बचा सकते हैं।
आज हम आपको ITR भरने के लिए मिलने वाली इन दोनों टैक्स रिजीम के बारे में बता रहे हैं। ताकि आप अपने लिए सही टैक्स रिजीम चुनकर टैक्स बचा सकेंभोपाल के चार्टर्ड अकाउंटेंट कार्तिक गुप्ता के अनुसार मान लीजिए, अगर किसी की सालाना इनकम 5 लाख रुपए है। पुराने टैक्स रिजीम में 2.5 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री है। ऐसे में बचे हुए 2.
इसमें भी एक पेंच है। अगर आप सैलरीड है और आपकी कमाई 7.5 लाख रुपए से एक रुपए भी ज्यादा हुई तो आपको एक रुपए पर नहीं बल्कि 4,50,001 रुपए पर टैक्स चुकाना होगा। अब 3 लाख रुपए का टैक्स माफ होने के बाद बचे हुए 4,50001 रुपए में से 3 लाख रुपए पर 5% की दर से 15,000 रुपए और बाकी 1,50,001 रुपए पर 10% की दर से 15,000 रुपए चुकाने होंगे।
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