केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार की अग्रिम जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. राजीव कुमार को शारदा चिट फंड घोटाले के मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में अग्रिम जमानत दी थी. सीबीआई के सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का अध्ययन करने के बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में इसे चुनौती दी है.सूत्रों ने बताया कि राजीव कुमार की अग्रिम जमानत को सीबीआई ने इस आधार पर चुनौती दी है कि उन्होंने जांच में सहयोग नहीं किया और टाल-मटोल करते रहे.
सीबीआई ने पहले ही स्पष्ट किया था कि वह राजीव कुमार को गिरफ्तार करना चाहती है. सीबीआई का दावा है कि राजीव कुमार को अग्रिम जमानत उसके लिए एक फौरी झटका है. सूत्रों ने कहा, 'हमें उनको हिरासत में लेकर पूछताछ करने की जरूरत है. हमारे पास जो सबूत हैं और जो कागजात हैं, सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट ने पहले ही उनकी जांच कर ली है.'इसके पहले राजीव कुमार ने कलकत्ता हाईकोर्ट में सीबीआई की गिरफ्तारी से संरक्षण के लिए अपील की थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी.
बीते तीन हफ्ते से राजीव कुमार का कोई पता नहीं चल रहा था. कम से कम पांच बार समन किए जाने के बावजूद वे एजेंसी के सामने पूछताछ के लिए पेश नहीं हुए. सीबीआई ने दर्जनभर से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी ली. राजीव कुमार की पत्नी और स्टाफ से भी उनके पते ठिकाने के बारे में पूछताछ की गई, लेकिन एजेंसी उनका पता नहीं लगा सकी.इसके पहले कोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने राजीव कुमार को पूछताछ के लिए बुलाया था. सीबीआई का दावा है कि राजीव कुमार नेतृत्व में एक विशेष जांच दल ने चिट फंड घोटाले की जांच की थी.
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि वह राजीव कुमार को हिरासत में लेकर जांच करना चाहती है क्योंकि प्रथमदृष्टया उनके खिलाफ सबूत हैं कि उन्होंने सबूतों को नष्ट करने और आरोपियों को बचाने की कोशिश की. राजीव कुमार घोटलों की जांच करने वाली एसआईटी के प्रमुख थे और यह एसआईटी ममता बनर्जी ने 2013 और 2014 में गठित की थी. बाद में यह केस सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को सौंप दिया था.
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