आने वाले दिनों में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी से जुड़ी गलती की वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हो सकता है. इसके साथ ही आपकी प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है.
दरअसल, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने जीएसटी अधिकारियों को इस संबंध में अधिकार दिया है. इसके मुताबिक अगर कोई कंपनी या यूनिट बार-बार नोटिस भेजने के बाद भी जीएसटी रिटर्न फाइल करने में विफल रहती है तो जीएसटी अधिकारी उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं. इसके अलावा जीएसटी अधिकारियों के पास कंपनी या यूनिट का बैंक अकाउंट फ्रीज करने का अधिकार भी होगा. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी फॉर्म जीएसटीआर-3ए के जरिए फाइनल रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि से तीन दिन पहले यह प्रक्रिया शुरू करेंगे.
बता दें कि जीएसटीआर-3ए दाखिल करने की अंतिम तारीख हर महीने की 20 तारीख होती है. डेडलाइन खत्म होने के कुछ दिनों बाद एक मैसेज भेजा जाएगा. ये मैसेज ऑटो जेनरेटेड होगी. अगर आपने इस मैसेज को इग्नोर किया तो एक इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा. इसमें जीएसटी रिटर्न दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा. अगर इसके बाद भी आप रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो अधिकारी रिकॉर्ड या डाटा के आधार पर टैक्स की डिमांड करेंगे. इसके बाद अगर डिमांड पर भी 30 दिन के भीतर कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है तो टैक्स अधिकारी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया शुरू करेंगे. इसके अलावा टैक्स अधिकारियों के पास बैंक अकाउंट को फ्रीज भी करने का अधिकार होगा.दरअसल, जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर सरकार लक्ष्य से पीछे चल रही है. ऐसे में लक्ष्य हासिल करने के लिए सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है.
Hum modiji ke sath hai bhale hame nukshan ho modiji ka nukshan nahi hona chahiye 😜😜
Only small business man will suffer.. GOI has any guts to get tax refund from VODAFONE or another big company how have crores of Tax pending !!
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