सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वोटों की VVPAT पर्चियों से 100 फीसदी मिलान की मांग वाली याचिकाओं पर गुरुवार, 18 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रख लिया है.भारत के चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि ईवीएम बनाने वालों को ये नहीं पता होता है कि कौन सा बटन किस राजनीतिक दल को आवंटित किया जाएगा या कौन सी मशीन किस राज्य या निर्वाचन क्षेत्र को आवंटित की जाएगी.
इसके बाद अदालत ने चुनाव आयोग से इस दावे की पुष्टी करने के लिए कहा है.दोपहर में जब अदालती कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तब आयोग ने कहा कि उसे अधिकारियों से एक रिपोर्ट मिली है और दावा 'झूठा' पाया गया है.भारत के चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनावों में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच कथित विसंगतियों के संबंध में 'द क्विंट' की 2019 की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है.
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