बिजनेस डेस्क, नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने पीएफ फंड से निकासी के नियमों में बदलाव किए हैं। यह उन लाखों कर्मचारियों के लिए राहत है, जो अपने पीएफ अकाउंट से हेल्थ इमरजेंसी के दौरान पर्याप्त रुपये नहीं निकाल पा रहे थे। अब ईपीएफ मेंबर 68J क्लेम के तहत 1 लाख रुपये तक की निकासी कर सकते हैं। पहले यह लिमिट मात्र 50 हजार रुपये की थी। इसके साथ ही उसने इसे लेकर अपने सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन में भी बदलाव कर दिए हैं। मेंबर अपनी अलग-अलग जरूरत के लिए फॉर्म 31 के जरिए पीएम फंड से निकासी कर सकते हैं।...
रुपये की निकासी कर सकता है, जिसके लिए कुछ नियम सीमाए हैं। 68J में पीएफ अकाउंट से बीमारी के इलाज के लिए निकाले जाने वाली रकम और इसे लेकर आवश्यक शर्तों के बारे में जानकारी दी गई है। क्या है फॉर्म 31? EPF अकाउंट से एडवांस में रुपये निकालने के लिए कर्मचारी को फॉर्म 31 भरने की जरूरत होती है। फॉर्म 31 के तहत कर्मचारी नीचे बताए गए मदों से रुपये की निकासी कर सकते हैं। पैरा 68B - घर या फ्लैट खरीदने या फिर घर बनवाने के लिए पैरा 68BB - बैंक से लिए लोन को चुकाने के लिए पैरा 68H - विशेष जरूरतों के लिए पैरा...
PF Partial Withdrawal Para 68J Withdrawal Limit Pf Medical Treatment Limit
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