निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों को हलफनामे के लिए आवेदन करने के 48 घंटे में नो ड्यूज सर्टिफिकेट जारी कर दिए जाएं। आयोग के संज्ञान में आया था कि कई प्रत्याशियों को संबंधित विभागों से प्रमाणपत्र लेने में असुविधा हो रही है। आयोग ने मुख्य सचिवों से कहा, वे इस संबंध में तुंरत प्रभाव से कदम उठाएं। चुनाव आयोग के मुताबिक, यदि उम्मीदवार अपने सभी बकाया चुकाने के बाद भी नो ड्यूज सर्टिफिकेट जमा करने में सक्षम नहीं है, तो यह नामांकन की...
जारी करने को उचित महत्व देता है। आयोग ने कहा कि मतदान समाप्त होने के तुरंत बाद वास्तविक मतदान का बूथ-वार डाटा उम्मीदवारों के पास उपलब्ध होता है। देरी से मतदान प्रतिशत जारी करने के विपक्ष के आरोपों के बाद आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। ईसी ने कहा, आयोग के काम में पारदर्शिता बेहद अहम हैं। प्रत्येक मतदान केंद्र पर फॉर्म 17सी में मतदान का प्रतिशत यानी अंतिम आंकड़ा दर्ज किया जाता है। पीठासीन अधिकारी और सभी मौजूद मतदान एजेंट के फॉर्म 17 सी पर हस्ताक्षर होते हैं। इसकी प्रतियां...
Nationalindia News In Hindi Latest India News Updates
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
स्रोत: Dainik Jagran - 🏆 10. / 53 और पढो »
स्रोत: AajTak - 🏆 5. / 63 और पढो »
उम्मीदवारों के ‘नो ड्यूज सर्टिफिकेट’ को लेकर चुनाव आयोग ने राज्यों को दिया ये निर्देश, प्रत्याशियों को भी देनी होगी ये जानकारीईसीआई ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 A के अनुसार आवश्यक फॉर्म 26 में एक शपथ पत्र के साथ नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवारों के महत्व पर जोर दिया।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
स्रोत: BBC News Hindi - 🏆 18. / 51 और पढो »
स्रोत: News Nation - 🏆 15. / 51 और पढो »