नई दिल्ली: पुणे पोर्शे कार एक्सीडेंट मामले में जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने 17 साल के आरोपी की जमानत रद्द कर दी। खतरनाक तरीके से कार चलाने की वजह से हुए एक्सीडेंट में दो लोगों की मौत हो गई। बोर्ड ने आरोपी लड़के को 5 जून तक ऑब्जर्वेशन होम में रखने का आदेश दिया है। इससे पहले बोर्ड ने आरोपी को रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाने, ट्रैफिक रूल्स पढ़ने, सड़क हादसों और उससे बचने के उपायों के बारे में 300 शब्दों का निबंध लिखने का आदेश देकर जमानत दे दी थी। इसी आदेश के खिलाफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की धारा 104 के तहत...
पॉर्श केस में भी ऐसा हो सकता है। ऐसे में यह केस ट्रायल कोर्ट में चलेगा। यह फैसला जुवेनाइल बोर्ड के ऊपर निर्भर करेगा।वयस्क मानने पर 10 साल तक हो सकती है सजाएडवोकेट अनिल सिंह श्रीनेत के अनुसार, अगर आरोपी को वयस्क मानकर मुकदमा चलाया जाता है तो FIR में धारा 304-A की जगह IPC की धारा 304 को दर्ज करना होगा। क्योंकि 304-A के तहत अधिकतम सजा 2 साल है। धारा 337 और 338 के तहत भी अधिकतम सजाएं 2-2 साल हैं। वहीं, धारा 304 के तहत मुकदमा चलने पर आरोपी को 10 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। IPC की धारा 304...
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