विनीत त्रिपाठी, नई दिल्ली। आबकारी घोटाला में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की भूमिका व कार्यप्रणाली पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर सवाल उठाते हुए तल्ख टिप्पणियां की है। अदालत ने कहा कि भ्रष्टाचार का यह स्वरूप सबसे बुरे रूप में एक हो सकता है कि गरीब जनता के वैध संसाधनों की चोरी कर इसे अमीर लोगों को दिया जाए। मंगलवार को अदालत ने मनीष सिसोदिया की भ्रष्टचार व मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत की मांग वाली जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। हालांकि, विस्तृत आदेश बुधवार को उपलब्ध हुआ।...
लेकिन मंत्रिपरिषद/मंत्रियों के समूह के समक्ष पूर्व-निर्धारित ईमेल ही रखे गए, जोकि मनीष सिसोदिया द्वारा तैयार किया गया था। अदालत ने यह भी कहा कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि मनीष सिसोदिया नई आबकारी नीति के निर्माण व लागू करने के जिम्मेदार थे। इतना ही नहीं थोक विक्रेताओं के लिए पांच प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत मार्जिन किया गया, इससे थोक विक्रेताओं को सात प्रतिशत का अतिरिक्त मुनाफा 338 करोड़ रुपये के रूप में हुआ था। अब तक रिश्वत की कोई रकम बरामद नहीं होने के सिसोदिया के तर्क को ठुकराते हुए अदालत ने...
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