दिल्ली में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए लगाया जाने वाला सप्ताहांत कर्फ्यू शुक्रवार रात से लागू हो गया और सभी गैर-जरूरी गतिविधियों पर अगले 55 घंटों के लिए रोक लगा दी गई है।दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एक जनवरी के अपने आदेश के तहत शुक्रवार की रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक सप्ताहांत कर्फ्यू लगाया है।
दिल्ली मेट्रो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने कहा कि पिछले सप्ताह जारी डीडीएमए के दिशानिर्देशों के अनुपालन के तहत सप्ताहांत को मेट्रो ट्रेन सेवाएं नियमित रहेंगी। कर्फ्यू के दौरान मेट्रो सेवाएं और सार्वजनिक परिवहन बसें पूरी सीट क्षमता के साथ चलेंगी लेकिन खड़े होकर यात्रा की अनुमति नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं के लिए पिछले सप्ताह जारी किए गए ई-पास कर्फ्यू के दौरान मान्य होंगे। सप्ताहांत के कर्फ्यू के दौरान किराना, सब्जियां और फल, दवाएं, दूध सहित अन्य आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के कारोबार को छोड़कर बाजार बंद रहेंगे।
दिल्ली में नाईट कर्फ्यू के साथ-साथ अब शनिवार और रविवार को भी दिल्ली में पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाएं जैसे अस्पताल, मेडिकल को छोडकर सभी सरकारी दफ्तर पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे। प्राइवेट दफ्तर भी बंद रहेंगे।केंद्र सरकार और केंद्रीय स्वायत्त संस्थाओं के अधिकारी भी आईकार्ड दिखाने पर जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व ट्राइब्यूनल के जज, जूडिशियल ऑफिसर्स को छूट रहेगी। इसके साथ स्टाफ मेंबर्स के साथ कोर्ट में सुनवाई के लिए जा रहे...
कोविड जांच या वैक्सीनेशन के लिए जाने पर भी छूट मिलेगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या आईएसबीटी जाने या आने पर- टिकट दिखाना होगा। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया को वैलिड आईकार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी। एग्जाम में शामिल होने जा रहे स्टूडेंट्स, वैलिड एडमिट कार्ड दिखाना होगा। शादी समारोह में 20 लोगों के शामिल होने की मंजूरी शादी का कार्ड दिखाना होगा।
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