Calcutta HC: अदालत ने राजभवन के अधिकारी के खिलाफ जांच पर रोक लगाई, राज्यपाल ने कहा- बुराई पर सच्चाई की जीत

  • 📰 Amar Ujala
  • ⏱ Reading Time:
  • 26 sec. here
  • 4 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 21%
  • Publisher: 51%

India News समाचार

Nationalindia News In Hindi,Latest India News Updates

उच्च न्यायालय ने एक महिला को कथित तौर पर गलत ढ़ग से रोकने के मामले में राजभवन के एक अधिकारी के खिलाफ पुलिस जांच पर शुक्रवार को अस्थायी रोक लगा दी।

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्यपाल सी वी आनंद बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाने वाली एक महिला को कथित तौर पर गलत ढ़ग से रोकने के मामले में राजभवन के एक अधिकारी के खिलाफ पुलिस जांच पर शुक्रवार को रोक लगाई। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा ने जांच पर 17 जून तक अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यपाल ने कर्मचारियों को बधाई दी और इसे 'बुराई पर सच्चाई' की जीत करार दिया। बोस ने एक्स पर लिखा, अदालत ने पहले राजभवन के अधिकारियों को जमानत दी और अब अदालत ने इस कठिन जांच को...

के मुताबिक, दो मई को महिला को अवैध तरीके से रोककर राजभवन से नहीं निकलने देने के आरोप में ओएसडी सहित तीन अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी। महिला ने दो मई को बोस पर छेड़छाड़ का आरोप लगाया था जिसके बाद कोलकाता पुलिस ने जांच शुरू की। संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार, किसी राज्यपाल के खिलाफ उसके कार्यकाल के दौरान कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है। सिंह और राजभवन के दो अन्य आरोपी कर्मचारियों ने 21 मई को यहां मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत से अग्रिम जमानत प्राप्त की।...

Nationalindia News In Hindi Latest India News Updates

 

आपकी टिप्पणी के लिए धन्यवाद। आपकी टिप्पणी समीक्षा के बाद प्रकाशित की जाएगी।
हमने इस समाचार को संक्षेप में प्रस्तुत किया है ताकि आप इसे तुरंत पढ़ सकें। यदि आप समाचार में रुचि रखते हैं, तो आप पूरा पाठ यहां पढ़ सकते हैं। और पढो:

 /  🏆 12. in İN

इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें

Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।

कोलकाता पुलिस की बातों को करें नजरंदाज… छेड़छाड़ के आरोपों के बीच बंगाल राज्यपाल ने राजभवन के कर्मचारियों को लिखा पत्रराज्यपाल ने राजभवन के कर्मचारियों से यह भी कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती।
स्रोत: Jansatta - 🏆 4. / 63 और पढो »

'दीदीगिरी स्वीकार नहीं...' : मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल बोस का कड़ा संदेशममता बनर्जी ने कहा कि पीएम मोदी के पास संदेशखाली के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन वो राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों पर चुप हैं.
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »

इस्राएल को दी जा रही सैन्य मदद जारी रखेगा जर्मनीसंयुक्त राष्ट्र की अंतरराष्ट्रीय अदालत ने निकारागुआ द्वारा जर्मनी के खिलाफ दायर केस में फैसला सुनाया है कि वह इस्राएल को जर्मनी से मिल रही सैन्य मदद पर रोक नहीं लगाएगा.
स्रोत: DW Hindi - 🏆 8. / 63 और पढो »

पन्नू हत्या साज़िश: चेक गणराज्य की अदालत ने निखिल गुप्ता के अमेरिका प्रत्यर्पण पर रोक लगाईHindi News (हिंदी न्यूज़): Latest News in Hindi हिन्दी समाचार लेटेस्ट न्यूज़ इन हिंदी, The Wire Hindi
स्रोत: द वायर हिंदी - 🏆 3. / 63 और पढो »

IPL 2024: 'RCB कई खिताब जीत चुकी होती अगर...', अंबाती रायुडू ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम पर फिर कसा तंजराजस्थान के खिलाफ आरसीबी के एलिमिनेटर में हार पर भी रायुडू ने तंज कसा था और कहा था कि सिर्फ आक्रामक जश्न मनाने से कोई टीम ट्रॉफी नहीं जीत जाती है।
स्रोत: Amar Ujala - 🏆 12. / 51 और पढो »

PHED में गड़बड़झाला,BSR फर्म की जांच के बीच पैमेंट,कार्यों पर रोक नहीं....नागौर XEN बोले-जो करना है करलोJaipur News: जल जीवन मिशन में श्रीश्याम और गणपति ट्यूबवेल फर्म के फर्जी प्रमाण पत्र की जांच हुई तो जमकर हल्ला मचा.जिसके बाद फर्मों के कार्यों और पैमेंट पर रोक लगाई,
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »