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दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी यानी उत्पाद शुल्क नीति में अनियमितताओं से जुड़े केंद्रीय जांच ब्यूरो मामले में अरविंद केजरीवाल 12 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में हैं. प्रवर्तन निदेशालय द्वारा केजरीवाल को हिरासत में लिए जाने की अब समाप्त हो चुकी उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी-लॉन्ड्रिंग मामले के कुछ दिनों बाद यह गिरफ्तारी हुई है. हालांकि शुरुआत में उन्हें अदालत से जमानत मिल गई थी, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी.
जांच एजेंसी ने कहा कि केजरीवाल यह नहीं बता सके कि संशोधित उत्पाद शुल्क नीति को कैबिनेट द्वारा कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के दौरान जल्दबाजी में मंजूरी क्यों दी गई. उसी दौरान मामले में शामिल शख्स दिल्ली में इनके करीबी सहयोगी विजय नायर से मिल रहे थे. एजेंसी ने तर्क दिया कि महत्वपूर्ण गवाहों से अभी पूछताछ की जानी बाकी है और दस्तावेजों और डिजिटल डेटा सहित अतिरिक्त सबूत जमा करने की जरूरत है.
Parliament Session 2024: पेपर लीक विवाद, महंगाई, अग्निवीर... संसद सत्र के दूसरे सप्ताह में भी दिखेगी तीखी नोंकझोंक या होगा कामकाज सुप्रीम कोर्ट ने साल 2022 में सतेंदर कुमार अंतिल बनाम सीबीआई मामले में केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जमानत के अधिकार के अनुसार जमानत देने को सुव्यवस्थित करने के लिए एक अलग विधेयक बनाने को कहा था. भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत जमानत अर्जी पर फैसला लेते समय पांच फैक्टर्स पर विचार किया जाता है. ये हैं-
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