CAA विरोध प्रदर्शनकारियों से रिकवरी पर योगी सरकार को SC ने दी आखिरी चेतावनी

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सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, कृपया इसकी जांच करें, हम 18 फरवरी तक एक मौका दे रहे हैं. SupremeCourt

दिसंबर 2019 में नागरिकता विरोधी प्रदर्शनों के दौरान सरकारी संपति को हुए नुकसान की भरपाई के लिए इसमें शामिल लोगों से वसूलने संबंधी नोटिसों पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को इन नोटिसों और कार्यवाही को वापस लेने का आखिरी अवसर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन कार्यवाही को कानून के उल्लंघन के मामले में खारिज कर दिया जाएगा.

कोर्ट में राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद कर रही थीं. उन्होंने कहा कि 800 से अधिक दंगाइयों के खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर दर्ज किये गयें और उनके खिलाफ 274 वसूली नोटिस जारी किए गए. उन्होंने कहा कि 236 मामलों में वसूली आदेश पारित किए गए जबकि 38 मामलों को बंद कर दिया गया. कोर्ट ने हाईकोर्ट के 2009 और 2018 के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारियों को दावा न्यायाधिकरण में नियुक्त किया जाना चाहिए था, लेकिन राज्य सरकार ने उनके स्थान पर अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति की.

वहीं उत्तर प्रदेश सरकार के वकील ने पक्ष रखते हुए कहा कि उन विरोध प्रदर्शनों के दौरान 451 पुलिसकर्मी घायल हो गए और इसके समानांतर आपराधिक कार्यवाही और वसूली की कार्यवाही की गई. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार को कानून के तहत उचित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा, कृपया इसकी जांच करें, हम 18 फरवरी तक एक मौका दे रहे हैं.

 

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