Bilaspur News: दूल्हे का सच छिपाकर परिजनों ने की शादी, सच्चाई जानकर शॉक्ड हुआ कोर्ट, कहा- यह क्रूरता है

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Bilaspur News समाचार

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Bilaspur News: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए तलाक को मंजूरी दी। महिला ने अपनी याचिका में कहा था कि लड़के की बीमारी छिपाकर शादी की गई थी। शादी के बाद उसे किसी ने मिलने नहीं दिया जाता था उसके साथ ही उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता...

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया है। याचिका शादी के बाद तलाक के लिए लगाई गई थी। इस याचिका में महिला ने कहा था कि उसके पति ने अपनी मिर्गी की बीमारी की बात छिपाकर शादी की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नरेंद्र कुमार व्यास की बेंच ने कहा है कि 'यह निश्चित रूप से महिला के वैवाहिक जीवन में यातना के समान है। यह हिन्दू विवाह अधिनियम के तहत क्रूरता की श्रेणी में आता है।' महिला की याचिका में क्या था? महिला ने शादी के बाद हाईकार्ट में...

ने बताया कि सभी नशे की हालत में थे। धमकी देकर जबरन शादी की बाकी रस्में पूरी कराई। शादी के बाद ससुराल में उसे कम दहेज लाने को लेकर प्रताड़ित किया जाने लगा। उसे कहीं आने जाने की अनुमति नहीं दी जाती थी। यहां तक कि रक्षाबंधन के दिन भी उसे मायके नहीं जाने दिया गया। इसलिए याचिका में उसने तलाक की मांग की। महिला ने कहा- इससे पहले गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में रहने वाली महिला ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसमें पेंड्रारोड के एडीजे कोर्ट द्वारा हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 के तहत प्रस्तुत मामले में...

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