औरंगाबाद में 12 किमी. लंबी एक सड़क पर 38 स्पीड ब्रेकर होने का मामला जब अदालत में आया तो यह चर्चा का विषय बन गया। मामले को कोर्ट ने भी बेहद गंभीरता से लिया और न्यायालय ने संबंधित विभागों के कुल सात अधिकारियों को नोटिस जारी कर तलब कर दिया। दरअसल यह मामला औरंगाबाद के जिला उपभोक्ता प्रतितोष आयोग यानी जिला उपभोक्ता अदालत में दायर किया गया है। 12 किमी.
लंबा है। यह सड़क ग्रामीण कार्य विभाग की है, जो विभाग के प्रमंडल संख्या-2 दाउदनगर के अधीन आता है। इसी सड़क पर कुल 38 स्पीड ब्रेकर है, जो पूरी तरह अवैध है। अवैध होने की वजह यह है कि इन्हें बिजली विभाग के पोल को सड़क पर रखकर बनाया गया है। स्पीड ब्रेकर्स को किसने और क्यो बनाया है, यह सर्वविदित है। इसके कई बहाने भी है लेकिन इन स्पीड ब्रेकर्स के कारण इस सड़क पर वाहन चलाने वालों को निःसंदेह भारी परेशानी झेलनी पड़ती है और हादसे भी झेलने पड़ते है। वरीय अधिवक्ता रंगबहादुर सिंह ने दायर किया मामला औरंगाबाद...
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