डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्पाद शुल्क नीति मामले में आम आदमी पार्टी के संयोजक और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दी गई निचली अदालत की दी जमानत पर रोक लगा दी है। इस दौरान कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत पर रोक लगाते हुए और क्या -क्या महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उसके बारे में जानिए। ईडी के कथनों की उचित सराहना नहीं की-हाईकोर्ट सुनवाई में हाईकोर्ट की टिप्पणी: इस अदालत ने फैसला किया है कि अवकाश न्यायाधीश ने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री और ईडी के कथनों की उचित सराहना नहीं की। तदनुसार, आवेदन...
नहीं की है। श्री राजू द्वारा उठाया गया एक और महत्वपूर्ण तर्क यह था कि अवकाश न्यायाधीश ने ईडी को आवेदन पर बहस करने का उचित अवसर नहीं दिया। मुख्य याचिका में दिए गए कथनों और आरोपों पर न्यायालय द्वारा उचित विचार किए जाने की आवश्यकता है। कोर्ट का कहना है कि ट्रायल कोर्ट के आदेश में पीएमएलए के तहत अनिवार्य शर्तों की ठीक से चर्चा नहीं की गई है। 20 तारीख को मिली थी जमानत गुरुवार को ट्रायल कोर्ट में वैकेशन जज न्याय बिंदु ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सीएम केजरीवाल को नियमित जमानत दे दी थी। जमानत...
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