43 बदलावों के बाद बना नया कंपनी कानून, बढ़ेगी कारोबार सुगमता, मुकदमों का बोझ भी घटेगा

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नए कानून में सीएसआर फंड के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है। India

संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कंपनी नियमों के उल्लंघन के बाद कॉरपोरेट जगत पर कड़ी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने बृहस्पतिवार को कंपनी संशोधन विधेयक-2019 लोकसभा में पेश किया। नए कानून में सीएसआर फंड के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है। इन बदलावों से देश में कारोबारी सुगमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।नए कंपनी कानून के मुताबिक, नियमों का उल्लंघन करने वाले कॉरपोरेट के खिलाफ सख्त कदम उठाने के लिए सरकार को और शक्तियां मिलेंगी। यह कानून राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण को...

इसके तहत अगर किसी वित्त वर्ष में किसी निश्चित क्षेत्र की कंपनी को लाभ हुआ है तो वह अपने तीन साल के औसत लाभ का दो फीसदी सीएसआर गतिविधियों में खर्च कर सकेगी। अभी सीएसआर का बचा हुआ फंड विशेष खाते में जमा हो जाता है और इसे तीन साल के भीतर खर्च करना होता है। अगर यह फिर भी बची रहती है तो इसे अनुच्छेद-6 के तहत विशेष फंड में जमा कर दिया जाता है।

कंपनी नियमों के उल्लंघन के बाद कॉरपोरेट जगत पर कड़ी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के लिए सरकार ने बृहस्पतिवार को कंपनी संशोधन विधेयक-2019 लोकसभा में पेश किया। नए कानून में सीएसआर फंड के इस्तेमाल को लेकर गाइडलाइन तैयार की गई है। इन बदलावों से देश में कारोबारी सुगमता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।कंपनी कानून में किया गया बदलाव कॉरपोरेट गवर्नेंस के मानदंडों को मजबूत बनाएगा। इससे अनुपालन प्रबंधन में सुधार आएगा और कंपनियों की जवाबदेही बढ़ने के साथ बेहतर प्रवर्तन भी सुनिश्चित...

 

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