कर्मचारियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने के मकसद से सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत शेयर की दर को 6.5 से घटाकर 4 फीसद करने का फैसला किया है। इससे नियोक्ताओं का शेयर 4.75 से घटकर 3.25, जबकि कर्मचारियों का 1.75 से घटकर मात्र 0.75 फीसद रह जाएगा। घटी दरें पहली जुलाई से लागू होंगी। इससे 3.6 करोड़ कर्मचारियों तथा 12.
श्रम मंत्रालय की ओर से जारी बयान के मुताबिक 'सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के तहत योगदान की दर को 6.
वर्तमान में 12.85 लाख नियोक्ताओं तथा 3.
सरकार ने कर्मचारियों की सामाजिक सुरक्षा बढ़ाने के लिए दिसंबर, 2016 से जून 2017 के दौरान ज्यादा से ज्यादा कर्मचारियों के पंजीयन का अभियान चलाया था। इसी के साथ देश के सभी जिलों को ईएसआइ स्कीम के दायरे में लाने का निर्णय भी लिया था। उसी समय ईएसआइ के तहत कवर होने वाले कर्मचारियों के वेतन की अधिकतम सीमा को पहली जनवरी, 2017 से 15,000 रुपये के बजाय 21,000 रुपये करने का निर्णय भी लिया गया था।
Gand mara lo
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