21 दिन चुनाव प्रचार के लिए तिहाड़ से बाहर रहेंगे केजरीवाल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हैं ये शर्तें

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Arvind Kejriwal समाचार

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सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी है. (फाइल)

खास बातेंनई दिल्ली: दिल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए आज सुप ्रीम कोर्ट से अच्‍छी खबर आई. सुप ्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को बड़ी राहत देते हुए दिल्‍ली शराब घोटाले मामले में एक जून तक अंतरिम जमानत दे दी है. इसके साथ केजरीवाल का तिहाड़ से बाहर आने का रास्‍ता साफ हो गया है. केजरीवाल को अब दो जून को कोर्ट में सरेंडर करना होगा. केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद वह लोकसभा चुनाव के शेष चार चरणों में प्रचार कर सकेंगे. इस तरह से चुनाव प्रचार के लिए केजरीवाल 21 दिन तक तिहाड़ से बाहर रहेंगे.

यह भी पढ़ेंसुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि अपीलकर्ता अरविंद केजरीवाल को 1 जून 2024 तक अंतरिम जमानत पर रिहा किया जाएगा और 2 जून 2024 को आत्‍मसमर्पण करना होगा. इसके लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें लगाई हैं. यह इस प्रकार हैं - वह जेल अधीक्षक की संतुष्टि के लिए इतनी ही राशि की जमानत के साथ 50 जार रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करेंगे. जब तक LG की मंजूरी के लिए जरूरत ना हो तब तक केजरीवाल किसी भी फाइल पर साइन नहीं करेंगे. वह किसी भी गवाह के साथ बातचीत नहीं करेंगे.

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