2008 जयपुर धमाका: चार आरोपी दोषी क़रार, एक दोषमुक्त

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2008 जयपुर धमाका: चार आरोपी दोषी क़रार, एक दोषमुक्त JaipurBlast जयपुरधमाका

13 मई 2008 को जयपुर में हुए आठ सिलसिलेवार बम धमाकों में 80 लोगों की मौत हुई थी और 170 घायल हुए थे. दोषियों की सज़ा पर जिरह के बाद फ़ैसला लिया जाएगा.राजस्थान की एक विशेष अदालत ने जयपुर बम विस्फोट मामले में बुधवार को चार आरोपियों को दोषी ठहराया जबकि एक आरोपी को दोषमुक्त करार दे दिया है.

श्रीचंद ने बताया कि दोषियों को सजा के अनुपात पर गुरुवार को जिरह होगी, फिर निर्णय के लिए तारीख दी जाएगी. उन्होंने बताया कि इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 1,272 गवाह और बचाव पक्ष की ओर से 24 गवाह पेश किए गए. मामले में आरोपी शाहबाज हुसैन के न्यायमित्र सुरेश व्यास ने इससे पहले संवाददाताओं को बताया, ‘अदालत ने आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया क्योंकि उनके खिलाफ आरोप सिद्ध नहीं हो सके. बाकी चार आरोपियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत दोषी माना गया है.’

बता दें कि इस मामले की सुनवाई कर रही विशेष अदालत के न्यायाधीश अजय कुमार शर्मा ने पिछले महीने फैसला सुरक्षित रख लिया था.विशेष अदालत ने जिस आरोपी शाहबाज हुसैन को दोषमुक्त करार दिया है उस पर आरोप था कि उसने विस्फोट के बाद उसकी जिम्मेदारी लेने वाला ईमेल अधिकारियों को किया था.लखनऊ के रहने वाले शाहबाज के लिए एमिकस क्यूरी सुरेश व्यास ने कहा कि शाहबाज के खिलाफ आरोप साबित नहीं हो सके और इसलिए उन्हें दोषमुक्त कर दिया गया.

राजस्थान की राजधानी में 13 मई 2008 को शाम लगभग सवा सात बजे 15 मिनट में शहर की नौ जगहों पर सिलसिलेवार आठ बम धमाके हुए थे. इन धमाकों ने जयपुर के परकोटे शहर को हिला दिया था.

 

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