बता दें कि ब्लास्ट केस में 78 लोग आरोप बनाए गए थे, 13 साल तक चली सुनवाई के दौरान एक हजार से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए गए. 28 लोगों को सबूत के आभाव में बरी कर दिया गया था.
दोषियों को आईपीसी की धारा 302 और UAPA के तहत दोषी करार दिया गया है.13 साल पहले 26 जुलाई को 2008 को 70 मिनट के अंदर 20 जगहों पर एक के बाद एक 21 ब्लास्ट हुए थे, जिसमें 56 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 250 लोग घायल हुए थे. इस मामले में सालों से केस चल रहा था और आज जाकर इस केस में दोषियों को सजा मिली है.
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