नई दिल्ली. राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने शनिवार को कहा कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल पर हमला करने के आरोपी एवं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की अग्रिम जमानत अर्जी निरर्थक हो गई है क्योंकि उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. सिविल लाइंस पुलिस थाने में कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज होने के दो दिन बाद उन्हें शनिवार को गिरफ्तार किया गया. तीस हजारी कोर्ट में एडिशनल सेशन जज सुशील अनुज त्यागी के सामने बिभव कुमार की पैरवी करने उतरे वरिष्ठ वकील एन.
” जज ने बिभव की दलीलों को सुनने के बाद कहा कि दूसरे पक्ष को सुने बिना हम आपको राहत कैसे दे सकते हैं? एडिशनल पब्लिक प्रॉसीक्यूटर अतुल कुमार श्रीवास्तव ने हरिहरन की दलीलों का विरोध करते हुए कहा, “बिभव के वकील ने जो तथ्य रखे है, वो एकतरफा तस्वीर है. बिना जांच अधिकारी का जवाब आये बगैर, कोर्ट को आरोपी को कोई राहत देने का फैसला नहीं लेना चाहिए.” दिल्ली पुलिस ने जज से कहा, “जांच अधिकारी का जवाब आने के बाद तय होगा कि केस के असल तथ्य क्या हैं और इस केस में बिभव की क्या स्थिति है.
Bibhav Kumar Bail Bibhav Kumar Lawyer Delhi CM House VIDEO Tis Hazari Court Judge Delhi Police Argument Swati Maliwal Case Swati Maliwal News Swati Maliwal Latest News स्वाति मालीवाल कपर्ती बिभव कुमार जमानत बिभव कुमार वकील तीस हजारी कोर्ट दिल्ली पुलिस
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
स्रोत: News Nation - 🏆 15. / 51 और पढो »
स्रोत: Navjivan - 🏆 2. / 68 और पढो »
स्रोत: Navjivan - 🏆 2. / 68 और पढो »
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
स्रोत: News Nation - 🏆 15. / 51 और पढो »