विधि संवाददाता, जागरण, प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि व्यक्ति के वैयक्तिक स्वतंत्रता के मूल अधिकार में साथी चुनना भी शामिल है। इस टिप्पणी के साथ कोर्ट ने ट्रांसजेंडर महिला के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्ति को पुलिस सुरक्षा देने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह तथा न्यायमूर्ति डोनाडी रमेश की खंडपीठ ने ट्रांसजेंडर महिला और पुरुष की तरफ से सुरक्षा की मांग में दाखिल याचिका निस्तारित करते हुए यह आदेश दिया है। दोनों लिव-इन रिलेशनशिप में हैं। कोर्ट ने कहा कि मानव...
स्वतंत्रता, सम्मान और सुरक्षा खतरे में है। याचिकाकर्ताओं ने विशेष रूप से पुरुष के पिता पर ट्रांसजेंडर के खिलाफ मौखिक और शारीरिक हमला करने का आरोप लगाया। न्यायालय से पुलिस सुरक्षा मांगी गई थी। कोर्ट ने कहा कि हमारा संविधान उस स्वतंत्रता को संरक्षित करने का प्रयास करता है। मनुष्य होने में स्वाभाविक रूप से व्यक्तित्व शामिल होता है और उसे बढ़ावा मिलता है, चाहे वह शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, भावनात्मक या अन्यथा हो और संवैधानिक लोकतंत्र किसी भी मानव समाज में उत्पन्न होने वाली विविध व्यक्तित्व को संरक्षित...
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