'डॉक्टर भी लिख रहे गलत दवाएं...', पतंजलि केस में IMA भी घिरी, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा

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Supreme Court समाचार

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सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को इस मामले की याचिकाकर्ता आईएमए को भी कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने एलोपैथी डॉक्टरों द्वारा मरीजों को कथित तौर पर 'महंगी और गैरजरूरी' दवाएं लिखने पर नाराजगी जताई.

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद, बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को इस मामले की याचिकाकर्ता इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने एलोपैथी डॉक्टरों द्वारा मरीजों को कथित तौर पर ‘महंगी और गैरजरूरी’ दवाएं लिखने पर नाराजगी जताई. जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच ने आईएमए से अपना ‘घर ठीक’ करने को कहा.

’ यह भी पढ़ें- CJI चंद्रचूड़ ने अपने पहले केस के लिए कितनी ली थी फीस? सुप्रीम कोर्ट में खुद बताया सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ‘यह मामला केवल इस अदालत के समक्ष प्रतिवादियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अन्य एफएमसीजी कंपनियां भी जनता को भ्रमित करने वाले भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित कर रहे हैं. ये खास तौर से उन शिशुओं, स्कूल जाने वाले बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहे हैं… जो उनके उत्पादों का उपभोग कर रहे हैं.

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