सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को वोटर-वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल से निकलने वाली सभी पर्चियों की मिलान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से पड़े वोटों के साथ कराने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई की. दो घंटे से अधिक समय तक सुनवाई के बाद, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 18 अप्रैल तक टाल दिया. बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के लिए पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को निर्धारित है.
यदि आपके पास इसे रोकने के लिए कोई सुझाव है, तो हमें बता सकते हैं.'ईवीएम कैसे काम करती है आयोग इसका पूरा ब्योरा हमें दे: SCप्रशांत भूषण ने कहा, 'बेहतर तरीका ये है कि वोटर को वीवीपैट से निकलने वाली पर्ची दी जाए और वह इसे देखने के बाद खुद बॉक्स में डाले और फिर उसका ईवीएम से मिलान किया जाए. वर्तमान में चुनाव आयोग प्रति विधानसभा केवल 5 वीवीपैट मशीनों की गिनती कर रहा है, जबकि ऐसी 200 मशीनें लगती हैं. यह केवल 5 प्रतिशत है.
Supreme Court Prashant Bhushan Electronic Voting Machine Voter-Verifiable Audit Trail ADR Sanjay Hegde Justice Sanjiv Khanna Justice Dipankar Datta ईवीएम-वीवीपीएटी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट प्रशांत भूषण इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वोटर-वेरिफ़िएबल ऑडिट ट्रेल एडीआर संजय हेगड़े जस्टिस संजीव खन्ना जस्टिस दीपांकर दत्ता
इंडिया ताज़ा खबर, इंडिया मुख्य बातें
Similar News:आप इससे मिलती-जुलती खबरें भी पढ़ सकते हैं जिन्हें हमने अन्य समाचार स्रोतों से एकत्र किया है।
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »
स्रोत: Zee News - 🏆 7. / 63 और पढो »
स्रोत: News Nation - 🏆 15. / 51 और पढो »
स्रोत: NDTV India - 🏆 6. / 63 और पढो »