दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने लेखिका अरुंधति रॉय और कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अंतरराष्ट्रीय कानून के पूर्व प्रोफेसर डॉ. शेख शौकत हुसैन के खिलाफ 14 साल पुराने मामले में गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम की धारा 45 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है. दिल्ली के कोपरनिकस रोड स्थित LTG ऑडिटोरियम में 21 अक्टूबर 2010 को 'आजादी- द ओनली वे' नाम से एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था, जिसमें अरुंधति रॉय और प्रो. शौकत हुसैन ने शिरकत की थी.
Advertisementकिस बयान के लिए अरुंधति पर हुई कार्रवाई?सुशील पंडित की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के निर्देश पर मामले में एफआईआर दर्ज की. अपनी शिकायत में, पंडित ने आरोप लगाया था कि कॉन्फ्रेंस के दौरान अरुंधति रॉय सहित कई अन्य वक्ताओं ने अपने भाषणों से 'सार्वजनिक शांति और सुरक्षा को खतरे में डाला', उन्होंने 'कश्मीर को भारत से अलग करने' के अलगाववादी विचारधारा को अपने बयानों से बढ़ावा दिया.
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