एएनआइ, नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि याचिकाकर्ता की जमानत याचिका एक अरसे से लंबित है इसलिए आजादी के उसके मूल्यवान अधिकार के लिए उसे लंबे समय तक वंचित रखा नहीं जा सकता। साथ ही दिल्ली हाई कोर्ट से आग्रह किया है कि वह ग्रीष्मावकाश से पहले कारोबारी अमनदीप सिंह ढाल की जमानत याचिका पर सुनवाई करें। SC ने HC को दिया जल्द सुनवाई करने का को कहा जस्टिस बीआर गवई और संदीप मेहता की खंडपीठ ने शुक्रवार को यह टिप्पणी तब की जब उन्हें बताया गया कि अमनदीप सिंह ढाल की याचिका बहुत लंबे समय से लंबित है और हाई...
ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देशित किया कि जल्द से जल्द इस मामले का निस्तारण हो। आजादी का मामले में एक दिन कीमती खंडपीठ ने कहा कि एक-एक दिन कीमती है जब किसी नागरिक की आजादी का मामला हो। ढाल की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि पिछले साल जुलाई से उनकी जमानत याचिका की सुनवाई को 40 बार स्थगित किया गया है। ढाल एक्साइज पुलिस की अनियमितताओं के मामलों में आरोपित हैं। इस मामले की जांच सीबीआइ और ईडी कर रहे हैं। यह भी पढ़ेंः Supreme Court: '90 से अधिक लिखे फैसले....
Amandeep Singh Dhall Supreme Court SC
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