तिरुवनंतपुरम: केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने पुलिस कानून में बदलाव पर रविवार को सरकार का बचाव किया. उन्होंने भरोसा दिया कि कानून को अभिव्यक्ति की आजादी या निष्पक्ष पत्रकारिता के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा. इसमें सोशल मीडिया या किसी अन्य माध्यम से आपत्तिजनक या मानहानि करने वाली सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर 5 साल जेल के प्रावधान का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है.
केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने शनिवार को पुलिस एक्ट में बदलाव से जुड़े अध्यादेश को मंजूरी दी. इसमें सोशल मीडिया किसी अन्य माध्यम से अपमानजनक या मानहानि करने वाली सामग्री प्रकाशित या प्रसारित करने पर 10 हजार रुपये जुर्माने या 5 साल तक जेल या दोनों सजा का प्रावधान है.विजयन ने कहा कि राज्य की यह जिम्मेदारी है कि वह लोगों की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा की रक्षा करे."संविधान के दायरे का ध्यान रखते हुए मीडिया या सरकार की आलोचना करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई इसके तहत नहीं की जाएगी.
Kerala assembly election के waqt बीजेपी IT सेल कैसे fake news phailaye gi
JusticeForSaharaIndiaInvestors टैग किए गए सभी गणमान्य व्यक्तियों एवं न्यूज़ चैनल से मेरा यही अनुरोध है कि सहारा में जो हम जैसे करोड़ों लोगों का पैसा फसा है इसे दिलवाने में हमारी सहायता करें rashtrapatibhvn narendramodi PMOIndia AmitShahFanClub AmitShah
जब ये कॉम्युनिस्ट शासन में होते हैं तब ये उदारवाद , आज़ादी को कुचल देते हैं , हिंसा का सहारा लेते हैं जैसे केरल और बंगाल में किया । लेकिन दिल्ली में यही लोग आज़ादी के लगाते हैं , दोगले लोग। वामपंथ तो इस्लामिक आतंकवाद से भी बड़ा ख़तरा है
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