Patanjali Misleading Ads: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को योग गुरु रामदेव और उनके सहयोगी आचार्य बालकृष्ण को पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित मामले में अगली सुनवाई के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट दे दी.न्यायमूर्ति हिमा कोहली और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की अगुवाई वाली पीठ ने पतंजलि भ्रामक विज्ञापनों के लिए 24 अप्रैल को समाचार पत्रों में दोनों द्वारा हाल ही में जारी सार्वजनिक माफी को भी मान्यता दी.
'इससे पहले सोमवार को, उत्तराखंड सरकार ने शीर्ष अदालत को सूचित किया कि उसने पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य फार्मेसी के 14 उत्पादों के विनिर्माण लाइसेंस को 'तत्काल प्रभाव' से निलंबित कर दिया है. भ्रामक विज्ञापनों के लिए पतंजलि आयुर्वेद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए राज्य प्राधिकरण की पहले आलोचना की गई थी, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई.इसके अलावा, पतंजलि फूड्स, पूर्व में रुचि सोया इंडस्ट्रीज लिमिटेड को 27.
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