हाई कोर्ट जस्टिस पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगा दे दिया था इस्तीफा, महिला जज ने वापस मांगी नौकरी

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सुप्रीम कोर्ट ने महिला जज की पैरवी करने वाली सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह से कहा, 'अगर महिला एक जज के तौर पर ही करियर जारी रखना चाहती है तो हम इसकी तारीफ करते हैं.'

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज जस्टिस एस. के. गंगेले पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाकर इस्तीफा देने वाली महिला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज ने फिर से बहाली की मांग की है. बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महिला जज के कदम की तारीफ की है. चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस बीआर. गवई और सूर्यकांत ने कहा कि यह विवाद शांतिपूर्ण नतीजे पर पहुंच सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अब नए चीफ जस्टिस की नियुक्ति हो चुकी है.

सुप्रीम कोर्ट ने महिला जज की पैरवी करने वाली सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह से कहा, 'अगर महिला एक जज के तौर पर ही करियर जारी रखना चाहती है तो हम इसकी तारीफ करते हैं.' इस दौरान हाईकोर्ट रजिस्ट्रार जनरल की तरफ से सीनियर एडवोकेट आर. श्रीवास्तव ने पैरवी की. श्रीवास्तव ने कहा कि उनकी बहाली की जा सकती है.जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि महिला जज ने सिर्फ इस्तीफा दिया है और कुछ भी गैरकानूनी काम नहीं किया है. अब उन्होंने अपना इस्तीफा वापस लेने की अपील की है.

चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा पांच राज्यों से लगी हुई है. हमने सिर्फ महिला जज को किसी दूसरे राज्य में पोस्टिंग का विकल्प दिया है. अगर वह मध्य प्रदेश में ही पोस्टिंग चाहती हैं, तो किस खास जगह पर पोस्टिंग चाहती हैं. इसके जवाब में जयसिंह ने कहा कि अभी महिला जज ग्वालियर में रह रही हैं, लेकिन वो किसी भी दूसरी जगह पर पोस्टिंग के लिए तैयार हैं. हालांकि महिला जज अपने पद से नीचे काम नहीं करेगी.

बता दें कि इससे पहले साल 2019 में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि महिला जज की बहाली संभव नहीं है. सीनियर एडवोकेट जयसिंह ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी क्लाइंट के ज्यूडिशियरी सर्विस में शानदार करियर के बारे में भी बताया. जयसिंह ने कहा कि उनकी क्लाइंट जिला विशाखा कमेटी में भी नियुक्त हो चुकी हैं. इसके साथ ही उनकी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी शानदार रही है.

महिला जज के आरोपों की जांच के लिए साल 2015 में राज्यसभा ने एक तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया था. इसमें सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर. भानुमती, बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस मंजुला चेल्लूर और सीनियर एडवोकेट के. के. वेणुगोपाल को शामिल किया गया था. इस कमेटी ने महिला जज के तबादले को प्रशासनिक फैसले की बजाय दंडात्मक कार्रवाई बताया था. साथ ही कहा था कि यह कानून के मुताबिक नहीं हैं.

 

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