नेशनल पेंशन सिस्टम लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया है. रिटायरमेंट के बाद कोई आर्थिक असुरक्षा नहीं हो और जीवन को सुखद और सुलभ तरीके से बिताया जा सके, इसलिए लोग रिटायरमेंट फंड में अपना पैसा निवेश करते हैं. लेकिन जीवन में कभी-कभी हालात ऐसे हो जाते हैं कि लोगों को पैसो की सख्त जरूरत पड़ जाती है, और रिटायरमेंट सेविंग्स से पैसा निकालना जरूरी हो जाता है. ऐसी ही स्थिति से निपटने के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम कुछ नया प्रावधान लेकर आया है, जिसके तहत कुछ शर्तों के साथ अपना पैसा निकाला जा सकता है.
जैसे अगर किसी बीमारी का इलाज कराना हो, बच्चों की शिक्षा के लिए पैसों की जरूरत हो, शादी समारोह के लिए या नया वेंचर शुरू करना हो तब भी पैसों की निकासी की जा सकती है. जो टाइप-2 अकाउंट है उसे विड्रॉल के प्रतिबंधों से दूर रखा है. ये पूरी तरह से एक सेविंग अकाउंट है.Advertisementमैच्योरिटी से पहले भी निकाल सकते हैं अपना पैसाएनपीएस से अगर कोई चाहें तो 60 साल से पहले भी पूरी तरह से बाहर होने का विकल्प चुन सकता है. बशर्ते इसके लिए 5 साल का इंतजार करना होगा, उससे पहले एनपीएस से कोई बाहर नहीं निकल सकता है.
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NPS Calculator : रिटायरमेंट के बाद 1 लाख रुपये पेंशन का है टारगेट, नेशनल पेंशन सिस्टम में कितने निवेश से बनेगी बातNPS Return : एनपीएस का एक हिस्सा इक्विटी में जाता है, इसलिए इस स्कीम में गारंटीड रिटर्न नहीं मिल सकता है. हालांकि, फिर भी यह स्कीम पीपीएफ जैसे ट्रेडिशनल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तुलना में अधिक रिटर्न दे सकती है.
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