हमें आलोचनाओं की परवाह नहीं, 31 अगस्त तक एनआरसी प्रकाशित करना ही होगा: सुप्रीम कोर्ट

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हमें आलोचनाओं की परवाह नहीं, 31 अगस्त तक एनआरसी प्रकाशित करना ही होगा: सुप्रीम कोर्ट Assam NRC NationalRegisterofCitizens SupremeCourt RanjanGogoi ModiGovt Citizenship असम एनआरसी राष्ट्रीयनागरिकरजिस्टर सुप्रीमकोर्ट रंजनगोगोई मोदीसरकार

सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की कवायद को लेकर असम विधानसभा के भीतर और बाहर की गई आलोचना और बयानों को दरकिनार करते हुए बीते गुरुवार को कहा कि वह चाहता है कि इस काम को पूरा करने के लिए निर्धारित 31 अगस्त की समय सीमा का पालन हो.

पीठ ने कहा, ‘आपने विधानसभा में जानकारी का खुलासा करने के संबंध में प्रतिपक्ष के नेता के बयानों और आंकड़ों की गोपनीयता के बारे में सांतनु भराली के प्रेस बयान की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है. जहां तक प्रतिपक्ष के नेता के बयान का संबंध है, हमें इसकी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है. जब जज या न्यायालय कोई आदेश पारित करता है तो कुछ लोग उसकी आलोचना करते ही हैं.’

सुनवाई के दौरान न्यायालय को बताया गया कि कामरूप जिले के एक इलाके से करीब 33,000 लोगों का सत्यापन करना होगा क्योंकि यह पता चला है कि वहां नोटिस जारी करने के मामले में शिकायतें मिली हैं. शीर्ष अदालत ने 23 जुलाई को असम में एनआरसी के अंतिम प्रकाशन की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी थी. पीठ के सामने गैर सरकारी संगठन के वकील सीयू सिंह ने जब अपना पक्ष रखने का प्रयास किया तो पीठ ने कहा, ‘गैर सरकारी संगठन ने पक्षकार बनने के लिए आवेदन किया है. आपने कोई निर्देश देने का अनुरोध नहीं किया है. हमें आपको क्यों सुनना चाहिए?’

 

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जाओ बेट्टा अब तो कोर्ट भी संघी हो गई ऊ

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